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जाति प्रमाण पत्र

योग्यता:

  1. आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए और उसे या उसके माता-पिता को 1950 से छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक जहां भी रहता है उसका सामान्य निवासी होना चाहिए।
  3. आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय या वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
  4. पहचान पत्र

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए

आवश्यक दस्तावेज़:

  1. पटवारी और सरपंच / पार्षद का प्रतिवेदन
  2. स्व-घोषणा पत्र
  3. पी -6 जमाबंदी की सत्यापित प्रति / मिसल (1950 से पूर्व का ) अथवा 1950 के पूर्व का सरकारी दस्तावेज, जिस पर जाति का उल्लेख हो (भूमिहीनों के मामले में ग्राम सभा का प्रस्ताव) / अधिकारों अभिलेख/ दाखिल खारिज पंजी की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
  4. कक्षा 5 वीं / 8 वीं अथवा अशैक्षणिक के लिए शपथ पत्र।
  5. वंशावली सूची की मूल प्रति।
  6. वर्तमान वर्ष बी -1 फॉर्म की मूल प्रति।
  7. री-नंबरिंग सूची
  8. निवास प्रमाण पत्र
  9. पहचान दस्तावेज (मतदाता पहचान पत्र / आधार कार्ड / राशन कार्ड)

ओबीसी के लिए

  1. पटवारी और सरपंच / पार्षद का प्रतिवेदन
  2. स्व-घोषणा पत्र
  3. पी -6 जमाबंदी की सत्यापित प्रति / मिसल (1950 से पूर्व का ) अथवा 1950 के पूर्व का सरकारी दस्तावेज, जिस पर जाति का उल्लेख हो (भूमिहीनों के मामले में ग्राम सभा का प्रस्ताव) / अधिकारों अभिलेख/ दाखिल खारिज पंजी की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
  4. कक्षा 5 वीं / 8 वीं अथवा अशैक्षणिक के लिए शपथ पत्र।
  5. वंशावली सूची की मूल प्रति।
  6. वर्तमान वर्ष बी -1 फॉर्म की मूल प्रति।
  7. री-नंबरिंग सूची
  8. निवास प्रमाण पत्र
  9. आय प्रमाण पत्र
  10. पहचान दस्तावेज (मतदाता पहचान पत्र / आधार कार्ड / राशन कार्ड)

शुल्क: रु 30

प्रमाण पत्र जारी होने का अनुमानित समय: आमतौर पर प्रतिक्रिया आवेदन के 15 दिनों के बाद दी जाएगी

 

यह सुविधा जिला कलेक्टर कार्यालय, तहसील कार्यालय और ग्राम पंचायत में निकटतम सीएससी केंद्र पर भी उपलब्ध है।

पर जाएँ: https://edistrict.cgstate.gov.in

लोक सेवा सेंद्र

लोक सेवा सेंद्र जिला सूरजपुर छ.ग.
स्थान : कलेक्टोरेट | शहर : सूरजपुर | पिन कोड : 497229