पंचायत संचालनालय अंतर्गत संचालित योजनाओं की सामान्य जानकारी
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योजना |
विवरण |
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15 वें वित्त |
1. जिला/जनपद/ग्राम पंचायत को राशि का अंतरण क्रमशः 10:15:75 अनुपात में किया जाने का प्रावधान है। 2. जिला/जनपद/ग्राम पंचायत क्रमशः डीपीडीपी, बीपीडीपी एवं जीपीडीपी बनाकर टाईट एवं अनटाईड के रूप मे राशि व्यय का प्रावधान है, जिसमे कुल आंवटित राशि का 60 प्रतिशत टाईट ग्रांट एवं शेष 40 प्रतिशत राशि अनटाईट ग्रांट होता है । 3. टाइड ग्रांट के 60 प्रतिशत राशि मे 30 प्रतिशत स्वच्छता के लिए एवं 30 प्रतिशत राशि पेयजल के लिए राशि आबंटित की जाती है | 4. अनुमोदित जिला / जनपद / ग्राम पंचायत विकास योजना मे लिए गए कार्यो पर ही राशि का व्यय ई-ग्राम स्वराज पोर्टल का PFMS प्रणाली का उपयोग कर DSC के माध्यम से किया जाएगा एवं mActionsoft Mobile App के माध्यम से Geo Tagging करने का प्रावधान है | 5. जिला / जनपद / ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत लिए गए कार्यों का आडिट स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा शत प्रतिशत ऑनलाइन किया जाएगा |
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मूलभूत योजना |
1. राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व संग्रहण का हिस्सा त्रिस्तरीय पंचायतों के मध्य उनकी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वितरण किया गया है । 2. नल जल योजना, हैण्ड पंप मरम्मत, कुपोषण मुक्ति, अधूरे निर्माण कार्य पर व्यय, निःशक्त जनो के लिये रैम्प, ई-पंचायत, ग्राम सभा आयोजन, ग्रामीण सचिवालय, राष्ट्रीय नेताओं के तस्वीरें लगाना आदि पर व्यय प्रावधानित है।
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मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास |
1. राज्य द्वारा शत-प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाती है। 2. व्यय ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जाता है। 3. प्रस्तावित कार्य- तालाब सौदर्यीकरण, मुक्तिधाम, पुल-पुलिया, सीसी रोड़, सामुदायिक भवन, नाली निर्माण, मिनी स्टेडियम, शेड निर्माण, आंगनबाड़ी भवन आदि। 4. कार्य राज्य स्तर से अनुशंसित होकर आते है।
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स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन |
1. योजना का कार्य क्षेत्र – समस्त ग्रामीण क्षेत्र 2. योजना के लाभार्थी – 15 से 35 वर्ष के प्रदेश के ग्रामीण युवा। 3. आबंटन जनपद पंचायतो को जिला पंचायत से प्राप्त होगा।
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जिला पंचायत विकास निधि |
1. उद्देश्य – ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत एवं मौलिक सुविधाओं हेतु अधोसंरचना निर्माण, अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूर्ण करना। 2. प्रशासकीय स्वीकृति – सीईओ जिला पंचायत, जिला पंचायत सामान्य सभा द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना का। 3. निधि का आबंटन- नवीन मार्गदर्शिका अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष हेतु 15 लाख, उपाध्यक्ष हेतु 10 लाख एवं सदस्यों हेतु 04 लाख प्रावधानित किया गया है। |
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जनपद पंचायत विकास निधि |
1. उद्देश्य – ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत एवं मौलिक सुविधाओं हेतु अधोसंरचना निर्माण, अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूर्ण करना। 2. प्रशासकीय स्वीकृति – सीईओ जनपद पंचायत, जनपद पंचायत सामान्य सभा द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के माध्यम से। 3. निधि का आबंटन- नवीन मार्गदर्शिका अनुसार जनपद पंचायत अध्यक्ष हेतु 5 लाख, उपाध्यक्ष हेतु 3 लाख एवं सदस्यों हेतु 2 लाख प्रावधानित किया गया है। 4. प्रस्तावित कार्य – जनपद पंचायत अपनी सीमा क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में अधोसंरचना विकास से संबंधित कार्य को स्वीकृत कर सकेगी।
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श्रद्धांजली योजना |
1. सामाजिक आर्थिक जनगणना के अनुसार स्वतः शामिल या वंचन सूचकांक के दायरे में आने वाले परिवार। 2. परिवार के मुखिया/किसी कमाउ सदस्य की मृत्यु होने पर 3. अंतिम संस्कार के लिये तत्काल राशि 2000/- रूपये एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदाय किया जाता है।
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पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण |
1. उद्देश्य – ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना, राज्य के ग्रामीण एवं नगर पंचायतों क्षेत्रों के विकास के लिए । 2. प्रशासकीय स्वीकृति – कलेक्टर महोदय द्वारा 3. कार्यों का चयन – स्वास्थ्य सेवाए, शिक्षा, पेयजल व्यवस्था, जल संरक्षण, पशु सेवाए, जैविक खाद का उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ावा, कौशल उन्नयन, सौर्य उपकरणों का क्रय, गरीबी उन्मूलन, शासकीय शालाओं एवं अन्य भवनों में शौचालयों के निर्माण एवं जार्णोंधार कार्य।
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मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना |
1. समस्त जनपद स्तर पर प्रशिक्षण हेतु मानव संसाधन जैसे की संकाय सदस्य, डाटा एण्ट्री ऑपरेटर एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की उपलब्धता कराना एवं उक्त पदेां के वेतन भत्ते आदि प्रदाय करने हेतु 2. जिला पंचायत संसाधन केंद्र मे डाटा एण्ट्री ऑपरेटर एवं भृत्य का प्रावधान एवं उक्त पदेां के वेतन भत्ते आदि प्रदाय किए जाने का प्रावधान है ।
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क्षमता विकास |
1. उद्देश्य- त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं का क्षमता विकास, पंचायत भवनों के मरम्म्त इत्यादि कार्य | 2. प्रस्तावित कार्य- जिला/जनपद/ग्राम पंचायत भवन अनुरक्षण, अध्ययन भ्रमण, सीसी रोड़, अहाता निर्माण, पेवर ब्लॉक कार्य का अतिरिक्त कक्ष निर्माण आदि।
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राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान |
1. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत जिला जनपद एवं ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधियों प्राधिकारियो के प्रशिक्षण हेतु राशि का प्रावधान है | 2. तीनों स्तर पर ऑनलाइन कार्यो की सतत प्रशिक्षण एवं ऑनलाइन कार्य की मोनिट्रिंग हेतु मानव संसाधन का प्रावधान | 3. आरजीएसए योजना के तहत जिला स्तर पर जिला पंचायत संसाधन केंद्र का निर्माण कराया जाकर राज्य स्तर द्वारा प्राप्त कलेंडर अनुसार प्रतिवर्ष पंचायत प्राधिकारियो का प्रशिक्षण कराया जाता है| 4. जीपीडीपी बीपीडीपी एवं डीपीडीपी निर्माण मे परस्पर सहयोग प्रदान करना |
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ज्ञानोदय वाचनालय |
राज्य के समग्र विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को और अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाया जाना आवश्यक है। व्यक्ति के ज्ञान का विस्तार करने के लए पुस्तके बहुत उपयोगी है। औसत वर्ग का व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार महंगी पुस्तके नही खरीदं सकता और न ही उसकी देख रेख कर सकता। इसलिए वह शिक्षा से वंचित रह जाता हैं | परंतु पुस्तकालय (लाइब्रेरी) के माध्यम से वह सभी प्रकार के पुस्तके पढ़ सकता है और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञानोदय वाचनालय की स्थापना की जा रही है। उद्देश्य 1. ग्रामीणों युवाओं में सकारात्मक एवं सृजनात्मक सोच का विकास। 2. युवाओं में स्वाध्याय की आदत का विकास । 3. विभिन्न विषयों में रूचियों का विकास। 4. राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिस्पर्द्धाओं में भाग लेने पठन सामग्री उपलब्ध कराना। 5. ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक वाई.फाई सुविधा उपलब्ध कराना। 6. निर्धन छात्रों हेतु अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। 7. नागरिक दायित्वों एवं सहयोगी दृष्टिकोण का विकास करना।
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मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना |
योजना अंतर्गत राज्य में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप गांव की गलियों में आंतरिक विद्युतीकरण के कार्य अनुशंसित किये जाते है। सामान्यतः ग्रामों तक तो विद्युत सुविधा उपलब्ध हो जाती है किन्तु गांव की आंतरिक गलियों में विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए यह योजना प्रारंभ की गयी है। योजना में गली आंतरिक विद्युतीकरण कार्य हेतु शत-प्रतिशत राशि शासन द्वारा उपलब्ध करायी जाती है तथा कार्य का निष्पादन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा किया जाता है। |