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क्र. |
योजना का नाम |
उद्देश्य |
पात्रता |
हितग्राही को दी जाने वाली सहायता से संबंधित जानकारी |
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01 |
सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Universal PDS) |
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए जिले के गरीब और जरूरतमंद नागरिकों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है | |
1 अन्त्योदय अन्न योजना/विशेष कमजोर समूह – (क) केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित विशेष कमजोर जनजाति समूह के समस्त परिवार (बैगा/पहाड़ी कोरवा/बिरहोर/कमार/माड़िया) (ख) परिवार जिसकी मुखिया विधवा/परित्यक्ता अथवा एकाकी महिला है। (ग) परिवार जिसके मुखिया गंभीर लाईलाज बीमारी से पीड़ित हैं (कैंसर/एड्स/कुष्ठरोग/सिकलसेल एनीमिया) (घ) परिवार जिसके मुखिया निःशक्तजन है स्वयं निःशक्त पति/पत्नि निःशक्त है। (ड़) परिवार जिसके मुखिया साठ वर्ष या इससे अधिक आयु के हैं तथा जिनके पास आजीविका के सुनिश्चित साधन या सामाजिक सहायता नहीं है निराश्रित पेंशन योजना के अंतर्गत हितग्राही। (च) परिवार जिनके मुखिया विमुक्त बंधवा मजदूर है। (छ) परिवार जिनके मुखिया आवासहीन है। 2 छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 15 में प्राथमिकता वाले परिवार 1- भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार 2- सीमान्त कृषक परिवार (2.5 एकड़ तक के भू-स्वामी परिवार) 3- लघु कृषक परिवार (5 एकड़ तक के भू-स्वामी परिवार) 4- असंगठित श्रमकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत श्रमिक के रूप में पंजीकृत 5- सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत श्रमिक के रूप में पंजीकृत 3- निःशक्तजन 4- एकल निराश्रित 5- सामान्य/एपीएल |
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02 |
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना |
महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान की इस योजना के माध्यम से ग्रामीण और वंचित परिवारों, जो पारंपरिक ईंधन (जैसे- जलाऊ लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि) का उपयोग करते थे, उन्हें स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन एलपीजी उपलब्ध कराना। पारंपरिक ईंधनों के उपयोग का ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता था। |
आवेदक का एक महिला होना अनिवार्य है और उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। एक ही परिवार (household) में किसी अन्य तेल विपणन कंपनी (OMC) का कोई दूसरा एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। वयस्क महिला का एक गरीब परिवार से होना अनिवार्य है, जिसके लिए निर्धारित प्रारूप (prescribed format) में ‘वंचना घोषणा’ (deprivation declaration) प्रस्तुत करनी होगी। |
प्रत्येक हितग्राही को नि:शुल्क गैस कनेक्शन प्रदाय किया जायेगा जिसमे एक एलपीजी सिलेंडर डबल बर्नर स्टोव शामिल है।
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03 |
धान खरीदी |
जिले में समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन कर किसानों को समर्थन मूल्य सुनिश्चित कराना |
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति में धान विक्रय हेतु पंजीकृत किसान |
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए औसत अच्छी किस्म के धान के उपार्जन के लिए धान कॉमन – रूपए 2369 प्रति क्विंटल एवं धान ग्रेड ए – रूपए 2389 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। खरीफ वर्ष 2025-26 में जिले के किसानों से धान खरीदी की अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा जारी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाती है। |